Reserve Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक (() द्वारा समय-समय पर सरकारी, सहकारी और निजी बैंकों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं. आरबीआई (RBI) ने हाल ही में मुंबई के रायगढ़ को-ऑपरेटिव बैंक (Raigarh Co-Operative Bank of Mumbai) पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बाद ग्राहक इस बैंक से सिर्फ एक लिमिट में पैसे निकाल सकेंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ को-ऑपरेटिव बैंक (Raigarh Co-Operative Bank of Mumbai) पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय सेहत को देखते हुए यह कदम उठाया है. बैंक के उपभोक्ताओं के लिए 15 हजार रुपये की निकासी की सीमा तय की गई है. यानी अब से उपभोक्ता इससे ज्यादा की रकम निकासी नहीं कर पाएंगे.

इन प्रतिबंधों के बाद सहकारी बैंक रिजर्व बैंक (Raigarh Co-Operative Bank of Mumbai) से अनुमति लिए बिना किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा. इससे कोई निवेश नहीं कर पाएगा और नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर पाएगा. रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत और चालू खातों से 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे.

बैंक पर ये प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि रायगढ़ सहकारी बैंक को जारी निर्देश का मतलब उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है.

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