सुप्रिया पांडे,रायपुर। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम बनाए है. दरअसल लगातार हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई ने ये निर्णय लिया है. जिसके बाद से साइबर क्राइम पर लगाम लगाए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है. फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि साइबर क्राइम में कितना बदलाव आता है.

बदले गए नियम-

आप अपने कार्ड को 24 घंटे या सात दिन कार्ड को बंद और चालू कर सकते है. दूसरा नियम है कि आप कार्ड से लेन देन की सीमा भी तय कर सकते है, लेकिन शर्त ये है कि देश में कार्ड का इस्तेमाल करने वाले विदेशों में चलने वाले कार्ड का इस्तेमाल ना करें. नए कार्ड बनाते समय ग्राहक के सुविधा के मुताबिक ही सेवाएं शुरू हो सकेगी साथ ही डेबिट, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम या पीएसओ टर्मिनल पर भी किया जा सकता है लेकिन ऑनलाइन लेन देन के लिए बैंक से संपर्क भी करना होगा.

पहले थे इस प्रकार के नियम-

पहले कार्ड को बंद या चालू किए जाने का काम बैंक के द्वारा किया जाता था साथ ही कार्ड से लेन-देन की तय सीमा बढ़ाने का अधिकार भी बैंक के ग्राहकों को नहीं था. देश में रहे वाले लोगों को बैंक के कार्ड पर ओवरसीज की सुविधाएं मिलती थी बैंक ग्राहक से बिना पूछे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सेवाएं भी शुरू करता था इतना ही नहीं डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग एटीएम और पीओएस के अलावा ऑनलाइन लेन-देन के लिए भी किया जाता था.

आरबीआई के नए नियमों के निर्णय के मुताबिक अब ग्राहक अपने कार्ड से जुड़े तमाम फैसले खुद ही ले सकते है. पहले बिना ग्राहक के अनुमति के बिना ही कई सुविधाएं शुरू भी कर दी जाती थी. नए नियमों के बाद से अब ग्राहक की जानकारी के बिना अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्ड में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे.