शब्बीर अहमद, भोपाल। मान्यता शर्तों का पालन नहीं करने पर रीवा संभाग के 130 विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी गई है. जिसमें रीवा के 70 और बाकी सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के स्कूल शामिल हैं. मान्यता निरस्त होने से स्कूल संचालकों में हडकंप मचा हुआ है. 

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दरअसल, स्कूलों की मान्यता हर साल रिनुअल होती है. 3 साल या 5 साल में टीम स्कूल का निरीक्षण करने भी जाती है. मान्यता लेते समय इन सभी स्कूलों ने बच्चों को सारी व्यवस्थाएं देने का वादा किया था, निरीक्षण के दौरान खामी पाए जाने पर इन स्कूल की मान्यता रद्द की गई है. अब स्कूल संचालकों ने मान्यता पाने के लिए राजधानी भोपाल की दौड़ लगाई है.

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ये होती है मान्यता रद्द होने की वजह

12वीं की मान्यता के लिए 56000 वर्ग फीट और दसवीं तक की मान्यता के लिए 4000 वर्ग फीट जमीन होना जरूरी है. साथ ही खेलकूद के लिए पर्याप्त मैदान, स्कूल से जुड़े सभी संसाधन, बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके साथ ही 160 छात्रों की क्षमता वाले हाई स्कूल में एक प्राचार्य के साथ 6 शिक्षक रखना होता है. संगीत, खेल प्रशिक्षक और काउंसलर भी रखना पड़ता है. इन नियमों का पालन नहीं होने पर मान्यता रद्द कर दी जाती है.

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