वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. बीते दिनों एक्सीडेंट में घायल वाहन चालक से 50 हजार रुपए वसूली करने के मामले में एसएसपी पारुल माथुर ने प्रधान आरक्षक व आरक्षक को निलंबित कर दिया है. घटना के बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी सीएसपी चकरभाठा गरिमा दिवेदी को दी गई थी. जांच में प्रधान आरक्षक प्रवीण पांडे और आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर दोषी पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.

यह हादसा 31 दिसंबर की रात हुआ था. मामले में एसएसपी माथुर ने घटना को संज्ञान में लेते हुए आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर को लाइन अटैच कर जांच के निर्देश दिए थे. जांच में पाया गया कि पूरे घटना की जानकारी प्रधान आरक्षक प्रवीण पांडे को भी थी, जो आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर के साथ मिलकर मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ था.

यह था पूरा मामला
31 दिसंबर की रात चकरभाठा थाना क्षेत्र के एक होटल में पार्टी कर घर वापस जा रहा पाली निवासी युवक राजेश देबनाथ कार हादसे का शिकार हो गया. सामने से आ रही इको स्टार CG 14 MM 1466 का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सही दिशा से आ रही कार क्रमांक CG10 BD 8055 को सामने से ठोकर मार दिया, इसमें कार में बैठे पाली निवासी राजेश देबनाथ को चोट आई. घटना की सूचना पर चकरभाठा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी पहुंची. पेट्रोलिंग टीम का एक आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर घायल युवक का इलाज कराना छोड़ उसे नशे में होने की बात कहकर उसे डराने धमकाने लगा और 50 हजार रुपए क़ी मांग की. डरकर घायल राजेश ने आरक्षक चंद्रकांत निर्मलकर द्वारा बताए गए अकाउंट पर 50 हजार रुपए अपने खाते से ट्रांसफर कर दिया. दूसरे दिन फिर आरक्षक ने 30 हजार रुपए की मांग की, जिस पर राजेश ने मामले की शिकायत की थी.

इसे भी पढ़ें – CG में CM सचिवालय से फर्जी OSD गिरफ्तार : फर्जी आई कार्ड बनाकर मंत्रालय आता-जाता था CSIDC का कर्मचारी, पुलिस ने भेजा जेल

हिंसक प्रदर्शन में 17 लोगों की मौत : सरकार के खिलाफ विरोध, झड़प में 68 लोग घायल, माहौल खराब होने पर लगा कर्फ्यू