चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून का लाभ देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत अधिक से अधिक संस्थाओं को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार समिति में संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रतिनिधि (अतिरिक्त महाधिवक्ता से कम रैंक का नहीं) को समिति का विधिक सलाहकार बनाया गया है।
यह समिति अधिनियम में परिभाषित ‘प्राधिकरण’ की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं से संबंधित प्रस्तावों की जांच कर पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करेगी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा एजेंडा नोट के साथ भेजे गए प्रस्तावों का परीक्षण करेगी तथा यह तय करने के लिए स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मानदंड भी निर्धारित करेगी कि किन संस्थाओं को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में शामिल किया जाए।
7 अगस्त तक बढ़ी पंजीकरण की अंतिम तिथि
सरकार ने सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है। यह निर्णय चार श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनमें—
स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी
कंप्यूटर लैब अटेंडेंट
डीआईटीएस (हरट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मचारी
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद संबंधित ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) 14 अगस्त तक आवेदनों का सत्यापन करेंगे, जबकि विभागाध्यक्षों को 21 अगस्त 2026 तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
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