बुजुर्गों को मिलने वाली ओल्ड एज पेंशन (OAP) के आवेदनों के निपटारे में हो रही देरी को लेकर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने ताजा आदेश जारी कर सभी लंबित पेंशन आवेदनों का निपटारा नए रिमाइंडर जारी होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, ऐसे आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा, जो निर्धारित 45 दिन की समयसीमा पूरी होने के बावजूद लंबित हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों के बाद भी पेंडेंसी, रोज होगी निगरानी

समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी रिमाइंडर में कहा गया है कि 14 सितंबर को जारी निर्देशों के बावजूद ओल्ड एज पेंशन के आवेदनों की पेंडेंसी बनी हुई है। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए लंबित मामलों के निपटारे पर तत्काल ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DSWO) को लंबित आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के साथ रोजाना स्टेज-वाइज पेंडेंसी की निगरानी करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि आवेदन किस स्तर पर लंबित हैं और उनके निपटारे में कहां देरी हो रही है।

6 अधिकारियों की QRT टीम गठित

लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे के लिए समाज कल्याण विभाग ने 6 वेलफेयर अधिकारियों की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी गठित की है। यह टीम पेंडिंग आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई में मदद करेगी।

45 दिन बाद भी 30% से ज्यादा आवेदन लंबित

दरअसल, समाज कल्याण विभाग ने इससे पहले 14 सितंबर को सर्कुलर जारी कर लंबित ओल्ड एज पेंशन आवेदनों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए थे। उस समय 5 सितंबर की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया था कि 50 फीसदी से अधिक बुजुर्गों के पेंशन आवेदन निर्धारित 45 दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद भी लंबित थे। पेंडेंसी कम करने के लिए विभाग ने इसके बाद 16 सितंबर को एक और आदेश जारी कर क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन किया और लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। हालांकि, इसके बावजूद अब भी 30 फीसदी से अधिक आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं। नए आदेश में सरकार ने आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के लिए जिलों में अतिरिक्त वेरिफायर की तैनाती भी की है। विभाग का फोकस अब लंबित आवेदनों के सत्यापन और निपटारे में तेजी लाने पर है, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर पात्र बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल सके।

अतिरिक्त वेरिफायर के इस्तेमाल की मंजूरी

समाज कल्याण विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DSWO) को अतिरिक्त वेरिफायर की मदद से लंबित पेंशन आवेदनों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया के हर स्तर पर लंबित मामलों की रोजाना निगरानी करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी वैध कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। निर्धारित समयसीमा से अधिक देरी होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभागीय नियमों के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m