Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में तमिलनाडु BJP चीफ अन्नामलाई (Tamil Nadu BJP Chief Annamalai) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। सोमवार को ममाले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक की अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश सुनाया है।तमिलनाडु BJP चीफ अन्नामलाई ने ईसाई NGO को लेकर विवादित बयान दिया था।

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रतिवादी के जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने के अनुरोध पर मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश में के अन्नामलाई के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अन्नामलाई ने अक्टूबर 2022 में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि एक ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

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क्या मामला है? 
अन्नामलाई ने दिवाली से ठीक दो दिन पहले 22 अक्टूबर 2022 को एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने जानबूझकर झूठ बोलकर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया था।

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