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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दी है.
आजम खान के खिलाफ सुनाए गए सात-सात की कैद के सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि, पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को इस केस में राहत नहीं मिल पाई है. आजम परिवार ने इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी थी.
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बता दें कि दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात-सात साल की सजा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट का फैसला आया है.
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