राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रमोशन में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षण के मामले में सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी इस आदेश के तहत 23 अक्टूबर तक SC-ST वर्ग के प्रतिनिधित्व की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। यह रिपोर्ट खाली और भरे हुए पदों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें अब तक कितना आरक्षण मिला और कितना शेष बचा है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

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मुख्य सचिव अनुराग जैन ने साफ शब्दों में कहा है कि यह काम हर हाल में 23 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए। सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्टों को मिलाकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कदम प्रमोशन में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर कई राज्यों में SC-ST आरक्षण को लेकर ऑडिट और रिपोर्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी रिपोर्ट्स से न केवल आरक्षण के बैकलॉग को कम किया जा सकेगा, बल्कि विभागों में सामाजिक न्याय को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। 

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