गुना। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सोमवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गुना (Guna) में गढ़ा सहकारी बैंक (Garha Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है। आरबीआई (RBI) ने बताया कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी की कमी है। जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, गढ़ा सहकारी बैंक वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। अगर बैंक को आगे अपना बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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इस फैसले के बाद अब गढ़ा सहकारी बैंक को कई गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक में जमा की स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

आरबीआई ने बैंक के खाताधारकों से कहा है कि पैसे जमा करने वाले करीब 98.4 प्रतिशत ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिये अपनी जमा रकम को पूरी तरह हासिल कर सकते हैं।

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डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5,00,000 रुपये तक जमा बीमा दावा राशि दी जाएगी। डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं के अनुरोध के आधार पर 19 दिसंबर, 2022 तक कुल बीमित जमा राशि में से 12.37 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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