कुंदन कुमार, पटना। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीट से भाजपा विधायक राजू सिंह को हत्या के एक मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक लगाने से इंकार किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने तत्काल प्रभाव से विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। दरअसल पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 रात की है, जब दिल्ली के एख फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी, जिसमें महिला आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी।
उक्त मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था। जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत बिहार विधानसभा सचिवालय को तत्काल प्रभाव से राजू सिंह की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर देना चाहिए।
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