रायपुर. लॉक डाउन के दौरान देशभर के आरटीओ (RTO) समेत तमाम शासकीय दफ्तर (Government Office) बंद है. ऐसे में लाखों ड्राइविंग लाइसेंस और उन वाहन मालिकों की समस्या बढ़ गई थी, जिसका लाइसेंस या परमिट खत्म हो गया था.

लेकिन ऐसे तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन में कहा गया है कि मोटर वाहन कानून 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (central motor vehicle act 1989) के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता 1 फरवरी से 30 जून के बीच खत्‍म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाए. यानी

इस आदेश (Order) से स्‍पष्‍ट है कि अब वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्‍ट से जुड़े दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है.