कुमार इंदर, जबलपुर। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान( Kareena Kapoor khan) अपनी किताब ‘प्रेग्नेंसी बाइबल’ (Pregnancy Bible) को लेकर विवादों में है। किताब से जुड़ा विवाद एमपी हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। बता दें कि ईसाई संगठन के लोगों ने ने किताब के शीर्षक से ईसाई धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत होने का हावाल देकर जबलपुर के ओमती थाने में अभिनेत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। ईसाई धर्मावलंबियों ने करीना कपूर पर अपनी किताब के जरिए धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि बीते दिनों ही करीना कपूर खान ने पिछले दिनों दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने अपने प्रेग्नेंट होने पर किताब लिखी है। किताब का नाम ‘प्रेग्नेंसी बाइबिल’ दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू है। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी करीना के खिलाफ पुलिस शिकायत हुई है।
किताब के शीर्षक में बाइबल शब्द का प्रयोग किए जाने से ईसाई समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। ईसाई समाज के लोगों ने जबलपुर के ओमती थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत की है। समाज के लोगों ने किताब का टाइटल बदलने की मांग की है। साथ ही कहा है कि करीना कपूर ने टाइटल में बाइबिल का प्रयोग कर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसे जल्द से जल्द हटाया जाए।
वहीं प्रदेश हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी से जुड़ी विवादित किताब का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने बुधवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित कर दी।
अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथोनी ने याचिका दायर कर बताया कि करीना खान प्रेग्नेंसी बाइबल शीर्षक से एक किताब प्रकाशित हुई है। चूंकि इस पुस्तक के शीर्षक में ईसाई धर्मावलंबियों के पवित्र ग्रंथ बाइबल को जोड़ा गया है। लिहाजा, ईसाई धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने इस संबंध में ओमती पुलिस थाना और पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर करीना और प्रकाशकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंंने दलील दी कि करीना खान, अदिति शाह भिमजियानी, अमेजन आनलाइन शापिंग बेंगलुरू, जगरनाट बुक्स नई दिल्ली के खिलाफ आइपीसी की धारा 295 ए के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में पुलिस को शिकायत सौंपे जाने पर कार्रवाई नदारद रही। अब हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक