रायपुर। अवैध प्लाटिंग के एक मामले में हाईकोर्ट से दोषमुक्त किये गए बर्खास्त संयुक्त कलेक्टर संतोष देवांगन की सेवाएं सरकार ने बहाल कर दी है. सरकार ने देवांगन को राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया है. हालांकि देवांगन के बर्खास्तगी की अवधि के दौरान के भुगतान पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है.

आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में अवैध प्लाटिंग के एक मामले में एसडीएम के पद पर रहते हुए संतोष देवांगन के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने जुर्माने के डेढ़ लाख रुपये की रकम की नोटशीट को बदल दिया था. नोटशीट बदलकर डेढ़ लाख रुपये की बजाय 15 हजार रुपये कर दिया गया था. इस मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई गई. ईओडब्ल्यू ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया था. इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था हालांकि बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए थे. बाद में कोर्ट ने उन्हें मामले में दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हे दुबारा गिरफ्तार किया गया और जेल में तकरीबन दो माह रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

सजा के बाद सरकार ने संतोष देवांगन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले को संतोष देवांगन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसी साल जून में उन्हें हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था.