सुशील खरे, रतलाम। रतलाम जिले की आलोट थाना पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रत राय सहारा खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. आलोट पुलिस के अनुसार विक्रमगढ आलोट निवासी बंकटलाल पिता रमेशचंद्र सेठिया ने शिकायत दर्ज करवाई है. मामले में छह अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

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फरियादी का कहना है कि 25 अगस्त 2012 से अब तक सहारा इंडिया में उसने 2 लाख 68 हजार 700 रुपए योजनाबद्ध तरीके से इंवेस्ट किया. लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी अबतक एक रुपए नहीं लौटाए गए.  पुलिस ने सहारा के संस्थापक अध्यक्ष सुब्रतराय सहारा व सहारा इंडिया से जुड़े 6 लोगों के खिलाफ धारा 420 एवं म.प्र.निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 (1) के तहत केस दर्ज किया है.

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गौरतलब है कि बीते सालों 2020 में भी शिवपुरी जिले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 6 पर 3 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 420 का केस दर्ज हुआ था. सहारा प्रमुख सहित अन्य के खिलाफ यह मामला 184 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज हुआ था. आरोप था कि सहारा कंपनी के एजेंट ने उनके पैसे कम समय में दोगुना करने के लिए जमा कराए थे. लेकिन समय सीमा पूरा होने के बाद उनका पैसा उन्हें वापस नहीं दिया गया. इसके अलावा ग्वालियर में ग्वालियर के मुरार थाने में सहारा कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, भाई जे.बी. राय सहित कंपनी के शीर्ष अधिकारी ओपी श्रीवास्तव, बी.के.श्रीवास्तव और 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

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