चंडीगढ़. पंजाब में अब नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम चुनाव को लेकर शेड्यूल भी जारी हो गया है। वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन 14 नवंबर यानी आज किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 18 से लेकर 25 नवंबर तक दर्ज करवाई जा सकती हैं।
स्टेट इलेक्शन कमिशन ने बुधवार को जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा समेत 43 नगर निगमों व नगर पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दावे एवं आपत्तियां 18 से लेकर 25 नवंबर तक दर्ज करवाई जा सकती हैं जिनका निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा , जिसके बाद आखिरी वोटर्स लिस्ट 7 दिसंबर को जारी की जाएगी।
सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा वोटर्स लिस्ट को नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोड़ने के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोड़ने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (किसी विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट www.sec.punjab.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र पात्रता तिथि को 18 साल तक पूरी होनी चाहिए।
- गले में ID कार्ड, पैंट-शर्ट… क्रिकेट से ब्रेक मिलते ही RBI दफ्तर पहुंचे ईशान किशन, साथी कर्मचारियों में सेल्फी लेने की लगी होड़, जानिए कितनी मिलती है सैलरी
- Bihar Breaking: दीपक प्रकाश बने MLC, मंत्री पद भी हुआ सुरक्षित, भाजपा ने दी थी कुर्बानी
- पत्नी संग हरिद्वार पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, साल में दूसरी बार किए मां सुरकंडा देवी के दर्शन, 3 घंटे की ध्यान साधना
- लंदन लौटाएगा मां वाग्देवी की प्रतिमा, 125 साल से ब्रिटिश म्यूजियम में है कैद, भोजशाला के बाहर हुई आतिशबाजी
- पानी पिया लेकिन अनशन खत्म नहीं! जयपुर में छात्र नेता शुभम रेवाड़ की जिद पर टिकी सरकार की नजरें

