कपिल मिश्रा, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ के बाद शिवपुरी जिले में भारी बारिश के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है. जिले में नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात और जल भराव वाले स्थानों पर जाना प्रतिबंधित रहेगा.

जिला प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर बंदिशें लगा दी हैं। अतिवर्षा के कारण जिले के नदी, तालाब, बांध, नहर, जल प्रपात आदि जगहों पर पानी का स्तर बढ़ गया है. जहां इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है. यहां किसी भी तरह के हादसे की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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जारी आदेश के मुताबिक जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से किसी भी तरह की घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. जिसके चलते धारा 144 के तहत जिले की सीमा में आने वाले सभी बांध, नदी, नहर, तालाब, जलाशय, जल प्रताप व अन्य जल भराव वाले स्थलों पर जाना पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया है. वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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प्रशासन ने मड़ीखेड़ा डेम, मोहिनी पिकअप डेम, अकाझिरी बांध, पारौच बांध, बुधना बांध, महुअर बांध के साथ चांदपाठा, भगोरा, बांसखेड़ी, इमलिया, मंजूबार, सतेरिया, बूढीबरोद, सेवड़ा, रामनगर, माधव सरोवर, रायचंदखेड़ी, पिपलौदा, टोड़ा, पिपरघार, पाड़रखेड़ा, बैराड़, डिगडौली, बेहट, मुहारी, फूटीवार सभी तालाबों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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