जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पांच अप्रैल तक धारा 144 लागू रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों पर रोक लगी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है ताकि अनावश्यक भीड़ ना इकट्ठी हो।
राजधानी में धारा144 पांच अप्रैल तक लागू रहेगी। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोरा के मुताबिक राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के राजधानी में आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की संभावना है। इससे राजधानी की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस बीच कई त्यौहार भी पड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राईडे व अन्य त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है।