रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारती दासन ने सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.
बता दें कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटिशन नंबर 20 /2019 में आदेशित किया गया है कि अंजली जैन जो कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर में है. स्वतंत्र रूप से उसकी इच्छा पर रहने देने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर से छोड़ने आदेशित किया गया है. सखी वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों द्वारा अंजली जैन को छोड़ने 17 नवंबर की तिथि नियत की गई है.
अंजलि जैन की अभिरक्षा को लेकर पूर्व में विवाद होता रहा है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है. उसके पिता एवं पति पक्ष में विवाद होने की संभावना है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है.