रायपुर। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मासूम प्रद्यूम्न की हत्या से एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने निजी स्कूल संचालकों की एक बैठक ली और बैठक में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया.

बैठक में रायपुर आईजी प्रदीप गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारा और चाइल्ड वेलफेयर कोर कमिटी की सदस्य नेहा परवीन भी मौजूद थीं. कार्यक्रम में डीईओ एएन बंजारा ने कहा कि पालक और पबंधन के बीच गैप की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं.

चाइल्ड वेल्फवयर की सदस्य नेहा ने कहा कि आया से बच्चे सहज महसूस करते हैं, और कंडक्टर से बच्चा डर रहा है तो यह स्कूल पबंधन को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है. सीसीटीवी सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है. सप्ताह में 2 बार सीएटीवी को मॉनिटर करना चाहिए.

पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए स्कूली संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके प्रमुख बिंदु हैं-

बसों की सुरक्षा को लेकर नियमों के आधार पर सभी 17 बिंदुओं का पालन करना अनिवार्य है.
शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सभी कर्मचारियों और शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन सम्बंधित थाने में करवाया जाना चाहिए.
स्कूल में सभी कर्मचारियों के नाम नम्बर और आवयशयक जानकारी रजीष्टर् में एंट्री हो.
स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस होना चाहिए, और सभी चालू हालात में हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.
जिले के सभी आपातकालीन नम्बर नोटिस बोर्ड में चस्पा होना चाहिए.
कुछ कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने विशेष प्रशिक्षण के साथ मनोनीत किया जाए.
सभी स्कूलों में अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है.
स्कूल के सभी स्टॉफ को कानून सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिए, और बच्चों के साथ छेड़छाड़ या अन्य शिकायत पर तुरंत कार्रवाही होनी चाहिए.
महिला शिक्षिका के बगैर बस को रवाना नही किया जाना चाहिए.
स्कूल के सभी बच्चों को गुड टच- बैड टच की जानकारी देवें.
सभी स्कूलों में एक महिला शिक्षिका को नोडल अधिकारी बनाया जाए.
बच्चों के अजीब व्यवहार से काउंसलर की भी व्यवस्था किया जाए.
स्कूल में शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से होना चाहिए.
स्कूलों में बच्चों के आने से लेकर सुरक्षित घर पहुचने तक कि जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन कि है उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए.