शिवपुरी। शिवपुरी के पिछोर न्यायालय ने भाभी की हत्या करने वाले देवर और उसके बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। भौंती गांव में बाप-बेटे ने जमीन विवाद के चलते कल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। आज पिछोर न्यायालय ने अंतिम सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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दरअसल, 9 दिसम्बर 2021 को भौंती थाने में विनय भार्गव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन बंटवारे को लेकर उसके चाचा राजू भार्गव का उनसे विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 9 दिसम्बर को सुबह करीब 9:45 बजे चाचा राजू भार्गव उसके बेटे राधाशरण हाथ में बका और कुल्हाड़ी लेकर आए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब उसने गाली देने से मना किया तो राजू व राधाशरण कुल्हाड़ी से उसे मारने का प्रयास किया। जिससे वह भाग कर अपनी जान बचा ली, लेकिन इसी दौरान उसकी मां मंजूलता भार्गव और छोटा भाई गिर्राज आ गए तो राजू भार्गव ने मां के सिर में बका मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर राधाशरण ने भाई गिर्राज को भी जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारी, जो गिर्राज की कमर में लगी। माोहल्ले वालों ने बीचबचाव कर उसकी जान बचाई।

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शिकायत पर पुलिस ने दोनों बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां आज कोर्ट ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर राजू उर्फ राज किशोर उम्र 48 साल और राधाशरण भार्गव उम्र 19 साल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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