अमृतांशी जोशी, भोपाल। MP Urban Body Elections: अब 21 साल के युवा भी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष बन पाएंगे। इसके लिए शिवराज सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश लाएगी। वर्तमान समय में पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल निर्धारित है। वहीं फिलहाल अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता आयु 25 साल या उससे अधिक निर्धारित है। इसके कारण 21 साल की आयु में पार्षद बनने वाला अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब युवाओं को और अधिक मौका देने के लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 34 और 35 में संशोधन होगा। संशोधन के बाद 21 साल का युवा भी अध्यक्ष बन सकेंगे।
नए अध्यादेश के प्रारूप को विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास भेजा गया है। नया अध्यादेश का प्रारूप विधि एवं विधायी विभाग से परिमार्जित कराकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से राज्यपाल को भेजा जाएगा। अब परोक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है।
आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रणालियों से कराए जा रहे हैं। महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होगा तो नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों में से होगा।
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