सिरसा. चौटाला गांव निवासी 19 वर्षीय पवन की हत्या के करीब छह साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया की अदालत ने युवती के पिता जीत राम को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला 10 मार्च 2020 का है। अदालत में चले मामले के अनुसार, पवन का गांव की ही एक युवती से करीब 3-4 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। युवती के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। मामले को लेकर पंचायत भी हुई थी।

पंचायत के बाद भी दोनों के बीच संपर्क रहा

अदालत में पेश मामले के अनुसार, पंचायत के दौरान पवन और उसके परिवार ने युवती से आगे संपर्क नहीं रखने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा।

युवती के पिता जीत राम को जब इसकी जानकारी हुई तो पवन से उसकी रंजिश बढ़ गई। इसी बीच 10 मार्च 2020 को होली के दिन पवन बाइक से युवती के घर के सामने से दो-तीन बार निकला।

चाकू लेकर पवन की तलाश में निकला

जीत राम ने पवन को गली में आने से मना किया था। बाद में शाम करीब 4 बजे उसे जानकारी मिली कि पवन दोबारा गली में आया है। इसके बाद वह गुस्से में घर में रखा चाकू लेकर पवन की तलाश में निकल गया।

मामले में करीब छह साल बाद अदालत का फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया की अदालत ने जीत राम को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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