सिरसा। हरियाणा के सिरसा में महिला की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉ. नरेश सिंघल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी दोषियों पर कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अमित मेहता के अनुसार, कोर्ट ने मृतक महिला की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए दोषियों से दो लाख रुपये वसूलने के आदेश भी दिए हैं।

मकान बनाने को लेकर था विवाद

मामला 29 अप्रैल 2022 का है। अमृतपाल कौर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। अमृतपाल की उम्र 36 साल थी। गांव में मकान बनाने को लेकर उसका अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ विवाद चल रहा था।

अमृतपाल ने मौसा के परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। इसी विवाद को हत्या की वजह बताया गया।

तलवार से हत्या करने का आरोप

मामले में आरोप था कि पप्पू सिंह ने अपनी पत्नी किरना रानी, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू और गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अमृतपाल कौर की हत्या की।

आरोप के मुताबिक, अमृतपाल की तलवार से गर्दन काटकर हत्या की गई थी। अब कोर्ट ने मामले में सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए 2 लाख रुपये

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अमित मेहता ने बताया कि कोर्ट ने मृतक महिला की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए दोषियों से दो लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दोषियों पर कुल डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।