सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी मनीष को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गोहाना शहर थाना क्षेत्र के इस मामले में कोर्ट ने कुल 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी छात्रा
मामला 29 जनवरी 2025 का है। गोहाना सिटी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। सुबह करीब 11 बजे स्कूल से परिजनों को फोन आया कि छात्रा वहां नहीं पहुंची है।
इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शाम करीब 4 बजे छात्रा घर लौटी। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि आरोपी मनीष उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने यह भी बताया था कि आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में यह बात भी सामने आई थी कि आरोपी काफी समय से नाबालिग का पीछा कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कार भी बरामद
पुलिस ने 30 जनवरी 2025 को आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई मारुति सुजुकी वैगनआर कार भी बरामद की गई थी।
पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा
स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), सोनीपत ने दोषी मनीष को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने कुल 54 हजार रुपये के जुर्माने में से 40 हजार रुपये पीड़िता को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। दोषी पर जुर्माने की राशि बकाया है। दोषी मनीष दरियापुर बस्ती, पानीपत चुंगी, गोहाना का निवासी है।
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