लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान सहित अन्य दो रामपुर की अदालत ने हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस सजा के ऐलान के साथ ही उन्हें कोर्ट कस्टडी में ले लिया गया है. इस फैसले से आजम खान की विधायकी भी चली जाएगी. इसे भी पढ़ें : BREAKING : IAS समीर विश्नोई के साथ कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर…
साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामपुर के डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर मामला दर्ज किया गया था. रामपुर की MP-MLA कोर्ट में मामले की 21 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी. पहले आजम खान को मामले में आरोपी माना गया. इसके बाद कोर्ट में सजा की अवधि पर बहस हुई. फिर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया.
बता दें कि आजम खान इसी साल मई में 28 माह जेल में बिताने के बाद बाहर निकले हैं. इसके बाद से वे लगातार बीमार चल रहे हैं. हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर जमानती को तैयार कर लिया गया था. तीन साल तक की सजा होने पर कोर्ट से जमानत लिए जाने की तैयारी की गई.
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