दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बीच पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं के लिए चुनाव आयोग ने विशेष पहल की है। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से 29 और 30 सितंबर को कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्पेशल एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप का उद्देश्य ऐसे युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का मौका देना है, जो वोट डालने की उम्र हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं।
18 से 25 साल के युवाओं के लिए मौका
अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है और आप अब तक दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, तो इन विशेष कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों में कैंप लगाए जाने से छात्रों को अपने ही संस्थान में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं का पंजीकरण भी महत्वपूर्ण है, ताकि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।
कैंप में मौजूद रहेंगे बूथ लेवल अधिकारी
चुनाव आयोग के बयान के मुताबिक, इन विशेष कैंप में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहेंगे। उनके पास मतदाता सूची के साथ नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध रहेगा। BLO कैंप के दौरान युवा मतदाताओं को फॉर्म भरने और आवेदन की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
फॉर्म-6 भरकर कर सकेंगे आवेदन
जिन लोगों का नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल नहीं है और वे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर तक 18 साल के होने जा रहे हैं, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस की ओर से यहभी बताया गया है कि फॉर्म चुनाव आयोग की वोटर सर्विसेज पोर्टल और ECINET मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी जमा किया जमा किया जा सकता है।
29-30 सितंबर को युवाओं के लिए भी कैंप
पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं के लिए भी दिल्ली चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। 29 और 30 सितंबर को कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्पेशल एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहेंगे और नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने में मदद करेंगे।
30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म-6
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाता 30 सितंबर तक फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO), BLO, पोलिंग स्टेशन और निर्धारित अन्य स्थानों पर जमा किया जा सकता है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और वे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर तक 18 साल के होने जा रहे हैं, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
47.50 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटे
दिल्ली चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इसके मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47.50 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 1.45 करोड़ है। SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी की जाएगी।
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