बिलासपुर। कोरोना टीकाकरण के दौरान किसी भी केंद्र में किसी भी वर्ग के लिए बची हुई वैक्सीन खराब नहीं होगी. इस वैक्सीन का इस्तेमाल उसी दिन दूसरे वर्गों के लिए किया जाएगा. यह बात राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र के जरिए अब उच्च न्यायालय में कहेगी. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से सरकार द्वारा 9 मई को जारी आदेश में अलग-अलग वर्ग के लिए तय किए गए कोटा का हवाला दिया गया. बताया गया कि फ्रंटलाइन वर्कर अथवा अंत्योदय या बीपीएल के लिए निर्धारित वैक्सीन का कोटा अगर उस दिन इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा. आदेश में इस बात पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है.

यही नहीं अंत्योदय वर्ग के लिए आरक्षित इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर अन्य वर्गों के वैक्सीन लगाने के इच्छुक व्यक्ति दिन के अंत में वैक्सीन नहीं होने की वजह से बिना वैक्सीन लगाए लौट गए. इसके साथ याचिकाकर्ताओं की वकील की ओर से कहा गया कि वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होने से उन लोगों के भी वैक्सीन लगवाने में देरी हो रही है, जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं.

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राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा कि किसी एक वर्ग की बची हुई वैक्सीन का फिर से वितरण किया जाएगा. इस पर अदालत की ओर से कहा गया कि यह बात 9 मई को जारी आदेश में स्पष्ट नहीं है. इस बात को आप शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत करें कि अंत्योदय का किसी अन्य वर्ग की बची हुई वैक्सीन का इस्तेमाल उसी दिन दूसरे वर्ग के लिए किया जाएगा.

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