लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को रद्द कर दिया है. OBC के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी. कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है. इसी बीच कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है.

BJP ने पिछड़ों को धोखा दिया-SP

समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा, ”भाजपा सरकार ने पिछड़ों को दिया धोखा! भाजपा की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को ख़त्म करने की साज़िश. निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए भाजपा सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण. पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव.”

अखिलेश यादव ने बोला हमला

कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने कहा, ”आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है. आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक़ छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गये दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी. आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है.”

डिप्टी CM का बयान

वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हाईकोर्ट के फैसले पर एक ट्वीट किया है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ”नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.”

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राम गोपाल का बड़ा हमला

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. राम गोपाल यादव ने कहा, “निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खतम करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण. उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश. तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए. उत्तर प्रदेश की साठ फीसदी आबादी को आरक्षण से वंचित किया. OBC मंत्रियों के मुंह पर ताले. मौर्या की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी.”

आप सांसद ने BJP पर बोला हमला

इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी कहा छिपे हो सामने आओ. पिछड़ो का हक़ क्यों मारा? ये साफ़ बताओ. उन्होंने कहा कि नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक़ भी छीन लेगी भाजपा.

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गौरतलब है कि यूपी में नगर निकाय चुनाव कोलेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का मंगलवार को फैसला आ गया है. कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुनाया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी.

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