नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय को अदालत में आने का आदेश दिया गया था और निवेशकों को पैसा लौटाने की योजना भी मांगी थी.

जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि हाईकोर्ट को मामलों को तय करने में सावधानी बरतनी चाहिए और असंबंधित मामलों पर फैसला नहीं करना चाहिए. यहां, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को लंबित रखा और थर्ड पार्टी को अदालत के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया. इसकी इजाजत नहीं है. हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट को अग्रिम जमानत याचिका के मामले में रिकवरी की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी. पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच संबंधित आवेदन तक सीमित होनी चाहिए. जो अदालत के सामने आई है और शिकायत / प्राथमिकी के दायरे से परे थर्ड पार्टी से संबंधित मामलों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए.

ये आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर- जस्टिस खानविलकर

इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने कहा, एक जज के तौर पर अपने 22 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है. यह कोई जनहित याचिका नहीं थी जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. अग्रिम जमानत के लिए धारा 438 की कार्यवाही (दंड प्रक्रिया संहिता के तहत) थी.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को किया रद्द

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आश्चर्य जताया कि हाईकोर्ट ने सुब्रत राय की उपस्थिति का आदेश कैसे पारित किया ? जबकि वह अदालत द्वारा सुने गए अग्रिम जमानत मामले में आरोपी नहीं थे. पीठ ने आगे टिप्पणी की, कि यदि कोई सत्र न्यायालय ऐसा आदेश पारित करता तो हाईकोर्ट उसको निरस्त कर देता. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को रॉय की उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए था.

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