नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने 25 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की मांग की थी. कांग्रेस की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात मतगणना में दखल देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के मोहम्मद आरिफ राजपूत ने एक याचिका दाखिल करके मांग की थी कि 50 हजार ईवीएम मशीनें वीवीपीएटी चुनाव आयोग से जुड़ी है. लेकिन आयोग एक बूथ एक मशीन पर ही पेपर ट्रेल से जांच कर रहा है. याचिका में आरिफ ने कहा था कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया जाए कि 20 फीसदी मशीनें की गणना को वीवीपीएटी के पेपर ट्रेल से मिलान कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर अलग से जनहित याचिका दाखिल की जाए. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले में तब तक दखल नहीं दे सकता, जब तक याचिकाकर्ता ये साबित ना करे कि आयोग का फैसला मनमाना है.