प्रयागराज. जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को सील करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने स्कूल सील किए जाने पर नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इम्तिहान के समय स्कूल सील करने को गलत ठहराया है.

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दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल की ओर एक याचिका याचिका दायर की गई थी. जिसपर कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं है. मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 21 मार्च को दोबारा होगी.

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बता दें कि रामपुर पब्लिक स्कूल लीज जमीन पर संचालित था. मौलाना जौहर अली शोध संस्थान की जमीन थी. बीते 28 जनवरी को लीज की मियाद खत्म हुई थी. जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना की दर से लीज पर दिया था. जौहर शोध संस्थान 33 साल के लिए लीज पर दिया गया था. लीज को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में समाप्त कर दिया था.