ट्रेनिंग के दौरान सैलरी देने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दौरान पूरे वेतन देने को लेकर हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने कहा कि ट्रेनिंग समय के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी. वित्त विभाग ने सभी विभागों के मुखियों को पत्र लिखकर कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करें।

Punjab and Haryana High Court

पंजाब सरकार ने कहा कि ट्रेनिंग समय के दौरान पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तिथि 15.1.2015 को माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विभिन्न कोर्ट केसों के जरिए चुनौती देते हुए याचिका दायर की जा रही हैं।

इस संबंधी पंजाब सरकार वित्त विभाग द्वारा समूह विभागों के मुखियों को आदेश जारी किए हैं कि विभाग द्वारा माननीय हाईकोर्ट के उक्त आदेशों में 16.2.2023 अनुमति रिट याचिकाओं में अनीता बनाम पंजाब सरकार व अन्य माननीय सुप्रीकोर्ट में एस.एल.पी. दायर की गई है।

बता दें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दौरान पूरी सेलरी के साथ सभी भत्ते देने के बात कही थी। पंजाब में नई भर्तियों पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग तक केवल बेसिक सेलरी ही मिलती थी जिसमें सिर्फ ट्रैवल अलाउंस शामिल था।