बिलासपुर : रायपुर में फैल रहे पीलिया के मामले में आज रायपुर नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा.जहां हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीलिया प्रभावित मोवा के नहरपारा के लोगों को शिफ्ट करने के आदेश को स्थगित कर दिया है. गौरतलब है कि राजधानी में लगातर हो रही पीलिया से मौतों के कारण हाईकोर्ट सख्त हो गया था.हाईकोर्ट ने मंगलावर को मामले की गंभीरता को देखते हुए 48 घंटे के भीतर पीलिया प्रभावित मोवा के नहरापारा के लोगों को शिफ्ट करने का आदेश दिया था.जिसके बाद से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी.मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
रायपुर में मोवा समेत कुछ और इलाके में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. नगर निगम प्रशासन इससे निपटने के दावे करता रहा है लेकिन इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं दिखाई पड़ी. अब हाईकोर्ट के सीजे ने इस पर बड़ा फैसला दिया है.
हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की टीम ने किया था दौरा
हाईकोर्ट ने रायपुर और बिलासपुर में दूषित पेयजल के संबंध में 3 सदस्यीय न्यायमित्रों की टीम गठित की थी इस टीम ने हाल ही में रायपुर के मोवा इलाके में दौरा किया था . इस दौरान ये टीम मोवा क्षेत्र में लगाये गये स्वास्थ्य शिविर में भी गई थी जहां बताया गया था कि कुल 223 सेम्पल लिये गये जिनमें से 104 में पीलिया पाया गया ।