अंबिकापुर- जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कई निजी स्कूल है, इन स्कूलों में अप्रैल 2019 से नए शिक्षण सत्र का शुभारंभ हो जायेगा, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया से लेकर स्कूल खुलने तक निजी स्कूल प्रबंधन जहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं. वहीं ये स्कूल संचालक अभिभावकों के जेब पर डाका डालते हैं.

गौरतलब है कि निजी स्कूल प्रबंधन स्कूल प्रवेश शुल्क, आगामी कक्षा में प्रवेश शुल्क, गड़वेस, कॉपी, किताब क्रय हर साल सिलेबस में बदलाव, कमीशनखोरी के लिए चहेते दुकान से साठ गांठ, जैसे मामलों में जमकर मनमानी करते हैं. इस मनमानी और कमीशनखोरी के शिकार अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लाचार है. इस लाचारी का फायदा उठाकर निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से मोटी रकम वसूल करते हैं.

निजी स्कूलों के इस रवैये और अभिभावकों से हो रही ठगी को देखते हुए जिले के सभी प्रायवेट स्कूलों तथा विशेष कर होलीक्रॉस स्कूल एवं कारमेल स्कूल में जांच कराने हेतु डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह को ज्ञापन दिया गया एवं मांग की गई कि सभी प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध उक्त संबंध में जांच करा कर प्रदेश के अभिभावकों राहत दिलाये जाने की मांग की गई.

निम्न बिंदुओं की भी जांच कराने का निवेदन किया गया-

1- विद्यालय शुल्क संरचना सीबीएसई /सीजीबीएसई /डीपीआई/आईसीएसई पर आधारित है?
2- क्या शुल्क संशोधन के पूर्व पालन प्रतिनिधियों के सन्ज्ञान में लाया गया है?
3- क्या स्कूल प्रबंधन “न लाभ न हानि” के सिध्दांत का पालन कर रहा है?
4- क्या विद्यालय में प्रति वर्ष रि-एडमिशन शुल्क लिया जा रहा है? अगर हां तो उसका आधार क्या है.
5- क्या विद्यालय में छात्रों से शुल्क के आलावा किसी तरह का फाइन लेने का प्रावधान है?
6- विद्यालय में प्रवेश आवेदन शुल्क पत्र का शुल्क कितना लिया जाता है क्या यह शुल्क आवेदन पत्र के लागत के तुल्य है?
7- क्या स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बिंदुओं का पालन करता है?
8- विद्यालय में आज पर्यन्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया?
9- विद्यालय द्वारा छात्रों को कौन-कौन सी सामग्री विक्रय की जाती है, जैसे यूनिफार्म, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी आदि, या किसी विशेष संस्था से लेने हेतु दबाव दिया जाता है कि जांच किया जाना आवश्यक है.
10- विद्यालय में प्रत्येक वर्ष सिलेवश किस आधार पर परिवर्तन किया जाता है उसका क्या है?
11- क्या जिले में संचालित निजी स्कूलों विशेष कर होलीक्रॉस एवं कारमेल स्कूलों में प्रशिक्षण शिक्षक /शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है? उनकी योग्यता संबंधी जांच कराया जाए.

शिक्षा मंत्री ने डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता को यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उक्त तथ्यों की जांच कराया जाएगा. और सभी प्रायवेट स्कूलों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कराया जाएगा.