नई दिल्ली। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप खाने-पीने की चीजों की ही तरह शराब भी ऑनलाइन मंगवा सकेंगे. दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह (GOM) की सिफारिशों को मंजूरी मिलते ही ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. जीओओम ने ये सलाह भी दी है कि खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा शराब की एमआरपी पर दी जा रही छूट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति 2022-23 के तहत मंत्रियों के समूब की शराब की होम डिलवरी और अन्य सिफारिशों के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा. जीओएम ने सिफारिश की है कि दिल्ली में शुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी को सहमति दी जाए.
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आबकारी विभाग होम डिलीवरी सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार करेगा मसौदा
अगर जीओएम के प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो आबकारी विभाग होम डिलीवरी सिस्टम को लागू करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करेगा, जो दिल्ली उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करता है, जैसे कि कम उम्र के व्यक्तियों को शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी. दिल्ली सरकार के नए नियमों के तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी. इसके लिए मोबाइल एप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाकर बुकिंग करनी होगी.
शराब का स्वाद चखने के लिए होंगे टेस्टिंग रूम
वहीं यहां शराब के शौकीनों के लिए कई तैयारियां की जा रही हैं. अब शराब की दुकान पर जाना उनके लिए किसी आलीशान होटल में जाने जैसा होगा. दरअसल दिल्ली के लोगों को 5000 वर्गफुट आकार की बड़ी-बड़ी शराब की दुकानों में शराब खरीदने और आराम के साथ वहीं बैठकर पीने का मौका मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि बड़े आकार की इन दुकानों में सिगार, शराब वाली चॉकलेट और कलाकृतियों की बिक्री भी की जाएगी. इतना ही नहीं शराब खरीदने से पहले स्वाद चखने के लिए टेस्टिंग रूम भी बनाया जाएगा.
नवंबर 2021 में मिली थी नई आबकारी नीति को मंजूरी
बता दें कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसमें गुरुग्राम और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में रेस्तरां को सुबह 3 बजे तक की खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की मदद ली जाएगी. नई आबकारी नीति के तहत शहर में खुदरा शराब की दुकानों का न्यूनतम आकार 500 वर्गफुट और अधिकतम आकार 2000 वर्ग फुट तय किया था, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने आबकारी नीति 2022-23 को तैयार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिसमें शराब की खुदरा दुकानों का अधिकतम आकार 5000 वर्गफुट या फिर उससे भी अधिक बढ़ाने की बात की गई है.
1 जून से फिर मिलेगी सस्ती शराब
1 जून से दिल्ली में फिर से शराब सस्ते दामों में बेची जाएगी. केजरीवाल सरकार शराब पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट को असीमित करने जा रही है. इससे शराब विक्रेता एमआरपी (Minimum Retail Price) से नीचे किसी भी कीमत पर शराब बेच सकेंगे. दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी है. फैसले के तहत नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया जा रहा है.
तड़के 3 बजे तक बेची जा सकेगी शराब
इधर दिल्ली सरकार राजधानी के बारों को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति देने की तैयारी में है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है. सरकार के एक जानकार सूत्र ने बताया कि आबकारी नीति 2021-22 के तहत जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है. सरकार नए समय के सुरक्षित क्रियान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बैठक करेगी.
1 जून से लागू होगी नई आबकारी नीति
दिल्ली सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहा है, तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2 अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी थी. यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी. इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था. उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे. वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति एक जून से लागू होने जा रही है, जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है.
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