दिल्ली. देवउठनी एकादशी के बाद से ही देश में शादियों का दौर शुरू हो गया है. अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह की प्लानिंग करते हैं. कोरोना आने के बाद से कई लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते है. लेकिन कई बार किसी शादी में कुछ अलग देखने को मिल जाता है. ऐसे में एक नया वाक्या असम से सामने आया है. यहां एक वकील ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड अलग ही स्टाइल में छपवाया है.
नोटिस ऑफ वेडिंग रिसेप्शन
बता दें कि वकील ने अपने शादी का कार्ड कोर्ट की थीम पर छपवाया है. इस कार्ड की शुरुआत बेहद रोचक अंदाज में हुई है. इसमें लिखा है कि ‘नोटिस ऑफ वेडिंग रिसेप्शन’ कार्ड पर बाकायदा कानून का तराजू का चित्र बना हुआ है और इस तराजू के दोनों पलड़ों में दूल्हा और दुल्हन के नाम लिखा हुआ हैं. दूल्हा-दुल्हन के नाम के ठीक नीचे भारतीय विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और अधिकारों का भी उल्लेख है.
इसे भी पढ़ें – The Kapil Sharma Show में पहुंचे सलमान खान; देखें Limitless Fun With Salman Bhai Uncensored
Advocate`s Wedding card 😍 pic.twitter.com/G7EkpM9VCs
— माधव | মাধব | مادھو (@fakeerfirangi) November 24, 2021
शादी का ये कार्ड अंग्रेजी में छपा हुआ है. इसमें लिखा है विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है. इसलिए, यह मेरे लिए इस मौलिक अधिकार का उपयोग करने का समय रविवार 28 नवंबर 2021 को है. आगे आर्टिकल 19 आई बी के तहत सभी को बिना किसी हथियार के एकत्रित होने के अधिकार का हवाला दिया गया है.
इसे भी पढ़ें – सलमान खान ने फैंस से किया अपील, कहा- दूध बर्बाद ना करें …
वकील नियम-शर्तों को स्वीकार करते हैं
कार्ड के दूसरे पेज पर भी वर पक्ष और कन्या पक्ष का नाम लिखने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत नियमों का उल्लेख है. सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर इन्विटेशन कार्ड का समापन हो रहा है वहां लिखा है कि जब वकीलों की शादी होती है, तो वे हां नहीं कहते हैं. वे कहते हैं, हम नियम और शर्तों को स्वीकार करते हैं. यह वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग इसको लेकर तरह-तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने बहुत ही मजेदार कमेंट्स भी किए हैं.
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक