शब्बीर अहमद, भोपाल। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए भोपाल जिला कोर्ट में चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक (स्टे) लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश मामले को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में हुई सुनवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में हुई। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने मामले से जुड़े प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है।

क्यों दाखिल की गई है ट्रांसफर पिटिशन?

यह ट्रांसफर पिटिशन शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा (दिवंगत ट्विशा शर्मा के पिता) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि भोपाल सेशन कोर्ट में फिलहाल चल रहे इस पूरे ट्रायल को किसी अन्य राज्य या दिल्ली के सक्षम न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए।

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अगली सुनवाई पर सबकी नजरें

याचिकाकर्ता का तर्क है कि मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच व सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को भोपाल से बाहर ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिक गई हैं, और दो हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी।

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