इंदर कुमार, जबलपुर। जबलपुर के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक बड़ा और नया कानूनी मोड़ सामने आया है। मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गिरिबाला सिंह को दहेज प्रताड़ना के आरोपों से क्लीनचिट दे दी है। सीबीआई द्वारा अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ‘डावरी डेथ’ की धारा और मंशा से इनकार किया गया है।
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जमानत याचिका पर सुनवाई: कोर्ट ने दिए करेक्शन के निर्देश
CBI की रिपोर्ट सामने आने के बाद हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में CBI द्वारा लगाई गई धाराओं को ही चुनौती नहीं दी गई थी। इस तकनीकी खामी पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जमानत आवेदन में आवश्यक सुधार करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
वकील ने मांगा समय, 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई
गिरिबाला सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह ने जमानत आवेदन में नियमानुसार सुधार करने के लिए उच्च न्यायालय से समय मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे तय की है।
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मां-बेटा दोनों जेल में बंद, पहले खारिज हो चुकी है याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। फिलहाल गिरिबाला सिंह और उनका बेटा जेल में ही बंद हैं। CBI की इस हालिया जांच रिपोर्ट के बाद यह देखना बेहद अहम होगा कि 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख रहता है।
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