नैनीताल. उत्तराखंड में लंबित मुकदमों और वाद-पूर्व विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए 12 दिसंबर 2026 (शनिवार) को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में आयोजित होने वाली यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.
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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और माननीय उच्च न्यायालय के सदस्य सचिव श्री प्रदीप कुमार मणी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा. इस आयोजन में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल और प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहयोग करेंगे.
इन न्यायालयों में होगा मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों और देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में विभिन्न प्रकार के वादों एवं मामलों के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी.
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11 दिसंबर तक आवेदन करना जरूरी
सदस्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जो लोग अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 11 दिसंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए व्यक्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र देकर अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकता है. राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा अपने संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं.

