Local News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) ने सुझाव दिया है कि छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल के समय के दौरान मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाए. दरअसल, SCPCR की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है. जब वे अपने माता-पिता/अभिभावकों के बिना स्कूल के समय सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, तो उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाए.

चतुर्वेदी ने राज्य के सभी 75 जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि अक्सर छात्र स्कूल के समय के दौरान पार्क, रेस्टोरेंट, मॉल जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समय बिताते हैं. इस दौरान कोई अप्रिय घटना होने की संभावना हो सकती है.

छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला

पत्र में कहा गया है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के समय के दौरान अपने जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए.

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रख रहा नजर

चतुर्वेदी ने कहा कि 18 वर्ष तक के सभी नाबालिगों के हितों की रक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और इस संबंध में अपना काम कर रहा है.

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