Saharanpur News. उत्तर प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से नगरपालिका चुनाव कराने की संवैधानिक वैधता को सहारनपुर के एक व्यक्ति ने चुनौती दी है. सामाजिक कार्यकर्ता, याचिकाकर्ता हरपाल सिंह के अनुसार, ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने के राज्य चुनाव आयोग के निर्देश कानून की नजर में ठीक नहीं है. इसलिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना अवैध है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता के वकील अखिलेश कुमार राजभर ने कहा, चुनाव के लिए चल रही प्रक्रिया के कारण मामले में तत्काल सुनवाई की जाए. यूपी के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव यूपी शहरी विकास विभाग और राज्य चुनाव आयोग को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है.
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इस बीच, चार और 11 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है. जिला मुख्यालय पर ईवीएम भी पहुंचने लगी हैं. बता दें कि 9 मंडलों के 37 जिलों में आज से नामांकन शुरू हो गया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होंगे.
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