लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है. शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. सभी औद्योगिक इकाइयों को चलाने और उनके कर्मियों को कार्यस्थल तक आने-जाने की छूट रहेगी. यह कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा.
शादी बारात में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50 लोगो के शामिल होने की अनुमति है. इस दौरान सख्ती बरते जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद रहेंगे.
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मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए. इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपए तक जुर्माना किया जाए. मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं.
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