लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है. इससे सभी नगर निगमों में लाइसेंस की शुरुआत हो जाएगी.

प्रदेश में तंबाकू के उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा. अब नगर निगम से तंबाकू लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा. यूपी के नगर विकास विभाग ने इसको लेकर आदेश निकाला दिया है. तंबाकू की दुकान और एजेंसी के लिए लाइसेंस लेना होगा. साथ ही रेहड़ी और पटरी पर तंबाकू बेचने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा.

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