लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना का आतंक जारी है. रोजाना कोरोना संक्रमण और मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे है. ऐसे में कोरोना संक्रमित प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब वेतन की चिंता नहीं होगी. राज्य शासन ने आदेश जारी कर्मचारियों 28 दिन की पेड लीव देने की मंजूरी दे दी है. कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को वेतन लेने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा.
राज्य सरकार ने कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश देने की आदेश दिया है. इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है. वहीं सरकार की ओर से बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य किया गया है.
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राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
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