लखनऊ. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृतक कर्मियों और अधिकारियों के परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि भुगतान की जाए.
मुख्यमंत्री ने डीएम को मृतक कर्मियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर यूपी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है. यूपी सरकार ने अनुग्रह राशि देने की शर्तों में संशोधन किया है. चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर भी अनुग्रह राशि दी जाएगी. पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इस बारे में इसी साल 6 अप्रैल को जारी हुए शासनादेश में संशोधन कर नया शासनादेश जारी किया है.
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6 अप्रैल के शासनादेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी असामायिक दुर्घटना जैसे आतकंवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम विस्फोट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर ही सरकारी कार्मिक के परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था. मंगलवार को जारी किए संशोधित शासनादेश में इन सभी कारणों के साथ ही कोविड-19 महामारी से मृत्यु की दशा में भी अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है.
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