लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर होली और पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. होली को देखते हुए पूरे यूपी में शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग की तरफ से सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया गया है कि कहीं भी शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी नहीं होनी होगी. साथ ही होली पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को करने के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.

 

जारी गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. कोरोना के पाजिटिव से जुड़े कांटेक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी. वहीं जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी.

अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश घोषित करेंगे. जहां परीक्षाएं चल रही है, वो संपन्न करवाई जाएंगी. सार्वर्जनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इक्कट्ठा न होने देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी. इन गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य है. उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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