प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मौत की आकंड़ो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी की योगी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर पांच शहरों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है.
स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं. शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है. ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है. जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए.

बता दें कि सोमवार को राज्य में 24 घंटे में कोरोना 28,287 नए केस मिले. 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हुई है. यूपी में कोरोना के कुल 2,08,000 एक्टिव केस हो गए हैं. 24 घंटे में कुल 2,00,251 सैंपल्स की जांच की गई.

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