लखीमपुर खीरी. लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को अदालत ने तीन दिन की एसआईटी की रिमांड मंजूर कर ली है. सोमवार की सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग से आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया.

एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी. तीन दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू होगी. अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा. मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा. जेल में दाखिला के दौरान भी मेडिकल होगा. इसके अलावा दूर से ही एसआईटी पूछताछ करेगी. इससे पहले रिमांड का विरोध करते हुए आशीष के वकील ने कहा कि शानिवार को 12 घंटे में 40 से ज्यादा सवालों के जवाब वह दे चुके हैं. ऐसे में अब रिमांड की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि एसआईटी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर आशीष से जुर्म कबूल करवाना चाहती है. घटना के दिन आशीष के दंगल में मौजूद रहने से संबंधित कुछ फोटो भी अदालत को दिखाए. वकील ने कहा कि एसआईटी जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है.

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बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. एसआईटी का मानना है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्र ही चला रहे थे. मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया. आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया और शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था. एसआईटी में शामिल डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पूछताछ के बाद बताया था कि आशीष मिश्र सहयोग नहीं कर रहे. अब एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है. एसआईटी ने आशीष मिश्र का मोबाइल कब्जे में ले लिया है.