लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग प्रकार की मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा का निर्धारण करते हुए अधिसूचना 5 मार्च, 2021 को जारी कर दी गई है. निर्धारित की गई मदिरा की सीमा से अधिक अब न तो किसी को फुटकर बिक्री की जा सकेगी न ही इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति मदिरा रख सकेगा. निर्धारित सीमा तक भी बिक्री 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी.
अब कोई व्यक्ति एक समय में देशी मदिरा (सादा) की 200 एम.एल. धारिता वाली पांच बोतलें और देशी मदिरा (मसाला) की दो सौ एम.एल. धारिता वाली पांच बोतलें या विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर, भारत में भरी वाइन दो लीटर, समुद्रपार आयातित वाइन दो लीटर, भारत में भरी बीयर छह लीटर, समुद्रपार आयातित बीयर छह लीटर, अन्य प्रकार की भारतीय आयातित मदिरा 1.5 लीटर, एलएबी छह लीटर से अधिक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकेगा.
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने दी. उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इसमें तीन वर्ष तक का कारावास और मदिरा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के 10 गुने तक अथवा 2000 रूपए जो अधिक हो के अर्थदंड का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है.
अपर मुख्य सचिव, ने बताया कि वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु लाइसेंस दिया जायेगा. इस लाइसेंस हेतु विभिन्न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गयी हैं. इस लाइसेंस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस 12,000 रूपए और प्रतिभूति 51,000 रूपए निर्धारित है.
प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी. इस लाइसेंस को वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जाएगा. भूसरेड्डी ने बताया कि वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो 21 वर्ष से कम के न हों, द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइंड अथवा दोनों में, भुगतान किए बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे.
एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा. वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा. वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 05 वर्षों से आयकर दाता हों. आवेदन पत्र के साथ विगत 05 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा. विगत 05 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 03 वर्षो में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिए.
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